नई दिल्ली: UPI से पेमेंट करने वाले लोगों के लिए सरकार ने छोटे डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर नियम साफ कर दिए हैं। वित्त मंत्रालय के Department of Financial Services (DFS) ने 14 सितंबर को जारी गैजेट नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता।
यह नियम सिर्फ ग्राहक से सीधे फीस लेने तक सीमित नहीं है। इसके तहत पेमेंट से जुड़ी किसी भी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फीस पर रोक लागू होगी।
ग्राहक और दुकानदार, दोनों को राहत
नए नियम का असर UPI पेमेंट करने वाले ग्राहक के साथ-साथ पेमेंट स्वीकार करने वाले व्यापारी पर भी होगा।
यानी अगर कोई ग्राहक किसी दुकान पर 500 रुपये का UPI पेमेंट करता है, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहक से अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। इसी तरह दुकानदार या व्यापारी से भी इस पेमेंट के बदले ट्रांजैक्शन फीस नहीं वसूली जा सकती।
नियम के तहत 2,000 रुपये तक के RuPay Debit Card से किए गए भुगतान पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।
छोटे कारोबारियों के लिए क्यों अहम है यह नियम?
भारत में छोटे कारोबारों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। किराना दुकानों से लेकर रेहड़ी-पटरी और स्थानीय कारोबारों तक बड़ी संख्या में लोग UPI के जरिए भुगतान स्वीकार करते हैं।
ऐसे में कम राशि के डिजिटल पेमेंट पर अतिरिक्त फीस नहीं लगने से छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को सीधे तौर पर फायदा होगा।
मान लीजिए कि किसी ग्राहक ने दुकान पर 1,800 रुपये का सामान खरीदा और UPI से भुगतान किया। इस ट्रांजैक्शन पर ग्राहक या दुकानदार से अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।
क्या 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज लगेगा?
यहां एक बात समझना जरूरी है। 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन के लिए इस नोटिफिकेशन में कोई नया निश्चित फीस स्ट्रक्चर नहीं बताया गया है।
इसलिए इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि 2,000 रुपये से ज्यादा का हर UPI पेमेंट अब चार्ज-योग्य हो जाएगा।
ऐसे ट्रांजैक्शन पर लागू शुल्क संबंधित नियमों और मौजूदा चार्ज स्ट्रक्चर के आधार पर तय किए जाएंगे।
छोटे डिजिटल पेमेंट पर फोकस
सरकार का यह प्रावधान खास तौर पर कम वैल्यू वाले डिजिटल पेमेंट को लेकर स्थिति स्पष्ट करता है। UPI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच छोटे भुगतान रोजमर्रा के लेनदेन का अहम हिस्सा बन चुके हैं।
नए नियम के तहत 2,000 रुपये तक के UPI और संबंधित पात्र RuPay Debit Card भुगतान पर अलग से ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाया जा सकेगा।